डीएलएफ को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है. कोर्ट ने डीएलएफ की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने सीसीआई को कंपनी के खिलाफ कोई और ऑर्डर पास करने से रोकने की अपील की थी। दरअसल पिछले 2 दिनों में सीसीआईने कंपनी के खिलाफ 2 ऑर्डर पास किए है। सीसीआई ने डीएलएफ को उसके गुड़गांव प्रोजेक्ट में अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया है। इधर डीएलएफ की दलील है कि 630 करोड़ की पेनाल्टी का मामला पहले ही कोर्ट में चल रहा है इसलिए सीसीआई को कंपनी के खिलाफ और ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए।
