मार्केट रेगुलेटर सेबी और डीएलएफ मामले की सुनवाई आज सिक्योरिटीज अपीलैट ट्रिब्यूनल (सैट) में हुई। सेबी के मुताबिक डीएलएफ ने अतिरिक्त पूंजी का इस्तेमाल म्युचुअल फंड्स में किया है, और सेबी के बैन ऑर्डर के मुताबिक म्युचुअल फंडों में किए गए निवेश को डीएलएफ नहीं बेच सकती है, इसके लिए कंपनी को पहले ट्रिब्युनल के पास जाना होगा।
वहीं सैट का कहना है कि मार्केट रेगुलेटर ने शुरुआत से ही डीएलएफ के साथ पक्षपात व्यवहार के साथ जांच की है। सैट ने कहा कि सेबी को म्युचुअल फंडों से पैसा निकालने पर एक राय बताए। ट्रिब्यूनल ने सेबी को 30 नवंबर तक जवाब सौंपने को कहा है। और इस केस की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। उधर डीएलएफ ने कहा है कि कंपनी म्युचुअल फंड से पैसा जुटाने के लिए सोमवार को ही हलफनामा दायर करेगी।