जेएसपीएल और बाल्को को कोल ब्लॉक रद्द होने के मामले में अंतरिम राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि उसे गारे पाल्मा ब्लॉक में 3 कोयला खदानों की बोली लगाने में दोनों कंपनियों के कार्टलाइजेशन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। बता दें कि 13 अप्रैल यानी अगली सुनवाई तक बिना मालिकाना हक के कोल इंडिया को इन खदानों का संरक्षक नियुक्त किया है।
