मैगी मामले में एक बार फिर नेस्ले इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर लैब को मैगी की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लैब से ये पता लगाने को कहा है कि मैगी में लेड और एमएसजी की मात्रा सुरक्षा मानकों के दायरे में है या नहीं। विस्तृत जांच के लिए मैसूर लैब को 8 हफ्ते को समय मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि लैब को जांच के लिए और नमूने चाहिए, तो वह इसकी मांग कर सकते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।