अदानी पोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

अपडेटेड Feb 03, 2016 पर 4:25 PM
     
     
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    अदानी पोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को मछुआरों की आपत्ति पर फैसला लेने को कहा है। इससे पहले मछुआरों ने केरल पोर्ट मेंकंस्ट्रक्शन पर आपत्ति जताई थी। अदानी पोर्ट का ये प्रोजेक्ट 6600 करोड़ रुपये का है।


     

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