Coffee Day Enterprises Q1 : जून तिमाही में 23 करोड़ रुपये का मुनाफा, जानिए कैसे रहे तिमाही नतीजे

Coffee Day Enterprises Q1 : अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी की ऑपरेशन से राजस्व 247.29 करोड़ रुपये रहा जबकि साल भर पहले की समान अवधि में उसकी आय 210.49 करोड़ रुपये रही थी। इस अवधि में CDEL का कुल खर्च मामूली रूप से बढ़कर 239.93 करोड़ रुपये हो गया

अपडेटेड Aug 15, 2023 पर 3:40 PM
कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है।

Coffee Day Enterprises Q1 : कैफे कॉफी डे चेन को ऑपरेट करने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी को 22.51 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने शेयर बाजार बीएसई को दी गई सूचना में कहा है कि एक साल पहले की समान तिमाही में उसे 18 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

कंपनी को 247.29 करोड़ रुपये का राजस्व

अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी की ऑपरेशन से राजस्व 247.29 करोड़ रुपये रहा जबकि साल भर पहले की समान अवधि में उसकी आय 210.49 करोड़ रुपये रही थी। इस अवधि में CDEL का कुल खर्च मामूली रूप से बढ़कर 239.93 करोड़ रुपये हो गया।


कंपनी ने कहा कि कॉफी एवं संबंधित कारोबार से उसकी जून तिमाही में आय 233.20 करोड़ रुपये रही जबकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से उसे 14.19 करोड़ रुपये की आय हुई है। बीती तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व 263.98 करोड़ रुपये रहा। कॉफी डे ग्लोबल एक अनलिस्टेड कंपनी है। हालांकि, इसकी पेरेंट कंपनी CDEL हर तिमाही में कॉफी चेन CCD के ओनर और ऑपरेटर के नतीजे साझा करती है।

NCLAT ने NCLT के आदेश पर लगाई रोक

पिछले हफ्ते, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने NCLT के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था। एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए अपीलीय ट्रिब्यूनल की चेन्नई बेंच ने अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल और उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर इंडसइंड बैंक को नोटिस जारी किया और NCLT की बेंगलुरु बेंच द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी। एनसीएलएटी का आदेश सीडीजीएल के निदेशक और दिवंगत वीजी सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े द्वारा दायर याचिका पर आया। 20 जुलाई को, एनसीएलटी की बेंगलुरु बेंज ने कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर इंडसइंड बैंक द्वारा 94 करोड़ रुपये के बकाया का दावा करने वाली याचिका पर एक आदेश पारित किया।

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