कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गूगल (Google) के खिलाफ एंटीट्रस्ट जांच के आदेश दिए हैं। टेक दिग्गज Google पर एंड्रॉयड के जरिए भारतीय टीवी मार्केट में अपने प्रभुत्व और डोमिनेंट मार्केट पोजीशन का फायदा उठाने का आरोप है।
CCI ने 19 जून को दिए अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया गूगल को भारत के एंटीट्रस्ट कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। CCI ने इस मामले में आगे की की जांच की जिम्मा अपने डायरेक्ट जनरल (DG) को सौंपा है।
Google ने इन मुद्दों पर अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए मौखिक सुनवाई का अवसर मांगा है। यह मामला पिछले साल मई के आसपास एंटीट्रस्ट वकीलों क्षितिज आर्य और पुरुषोत्तम आनंद द्वारा दायर किया गया था।
इसके बाद सीसीआई ने अक्टूबर में Google और चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज Xiaomi से जवाब मांगा था, जिन्हें इस मामले में नामित किया गया था। CCI ने तब शामिल कंपनियों और शिकायतकर्ताओं के जवाबों पर विचार किया और निर्णय लिया कि इस मुद्दे पर आगे की जांच की आवश्यकता है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि Google अपने Android TV प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंस हासिल करने वाली किसी भी कंपनी को अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ काम करने से रोकता है।
भारत में एक शीर्ष कानूनी फर्म के एक प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञ के अनुसार डीजी CCI का फेक्स फाइंडिंग बॉडी है, जो अब इस मामले की विस्तार से जांच करेगा और एक रिपोर्ट के साथ आएगा कि क्या कोई उल्लंघन हुआ है।
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