नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों में विदेशी निवेश को मंजूरी के अलावा कैबिनेट ने मैटरनिटी लीव संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। आज राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होगी। इस बिल के पास होने के बाद सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही महिलाओं को 12 हफ्तों की मैटरनिटी छुट्टी की जगह 26 हफ्तों की छुट्टी मिलेगी। अगर काम घर से करने लायक हो तो महिलाओं को ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर कोई महिला तीन महीने से कम उम्र के शिशु को गोद लेती है तो उसे भी मैटरनिटी लीव के फायदे मिलेंगे।