सुप्रीम कोर्ट से पार्श्वनाथ बिल्डर को बड़ा झटका लगा है। गाजियाबाद-एग्जोटिका के फ्लैट पजेशन में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ से निवेशकों को 10 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है। कोर्ट ने 10 दिसंबर तक 10 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट ने बिल्डर्स को निवेशकों के 22 करोड़ रुपये लौटाने को कहा था जिसमें से 12 करोड़ रुपये पहले ही जमा करवाए जा चुके हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।