रिजर्व बैंक ने एक बैंक और दो फाइनेंस कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। नियमों के उल्लंघन के मामले में इन इकाइयों पर जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने 16 अगस्त को कहा कि उसने नो योर कस्टमर और अन्य निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, पूनावाला फिनकॉर्प और हिंदुला लीलेंड फाइनेंस पर भी कार्रवाई की गई है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर जुर्माना
रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर केवाईसी समेत अलग-अलग दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, उसने 8 अगस्त 2024 के एक आदेश में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्मान लगाया है। यह जुर्माना 'बैंक के कर्ज बांटने से जुड़े सिस्टम', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'अपने ग्राहक को जानें' से जुड़े कुछ दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में लगाया गया है।