रिंगिंग बेल्स के मालिकों की मुश्किलें बढ़ीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिंगिंग बेल्स के मालिकों के पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है।

अपडेटेड Mar 31, 2016 पर 10:05 AM

251 रुपए में मोबाईल फोन देने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स के मालिकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंपनी के मालिकों के पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है।

रिंगिंग बेल्स के खिलाफ सांसद किरीट सोमैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। कोर्ट ने कंपनी के मालिक मोहित कुमार , धारणा गर्ग और अशोक चढ़्ढ़ा से 24 घंटे के अंदर अपना पासपोर्ट नोएडा एसएसपी को सौंपने को कहा है।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।