251 रुपए में मोबाईल फोन देने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स के मालिकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंपनी के मालिकों के पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है।
251 रुपए में मोबाईल फोन देने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स के मालिकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंपनी के मालिकों के पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है।
रिंगिंग बेल्स के खिलाफ सांसद किरीट सोमैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। कोर्ट ने कंपनी के मालिक मोहित कुमार , धारणा गर्ग और अशोक चढ़्ढ़ा से 24 घंटे के अंदर अपना पासपोर्ट नोएडा एसएसपी को सौंपने को कहा है।
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