सुपरटेक को एमरेल्ड कोर्ट के मामले में एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बने इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। एनबीसीसी को चार हफ्ते में टावरों का निरीक्षण करके रिपोर्ट सौंपनी है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि एनबीसीसी बताए कि एमरेल्ड कोर्ट के निर्माण में नियमों का पालन किया गया है या नहीं। रिपोर्ट में ये भी बताने को कहा है कि दोनों टावरों के बीच में नियम के मुताबिक दूरी रखी गई है या नहीं? मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। आपको बता दें पिछली सुनवाई के दौरान सुपरटेक ने बतौर रजिस्ट्री 5 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए थे।
