समय से पजेशन न देने के मामले में यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने तमाम निचली अदालतों और कंज्यूमर फोरम की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

समय से पजेशन न देने के मामले में यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने तमाम निचली अदालतों और कंज्यूमर फोरम की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 70 में एंथिया फ्लोर प्रोजेक्ट को लेकर लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लोगों ने समय से पजेशन न देने पर बिल्डर से वापस अपने पैसे की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।
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