दिल्ली हाई कोर्ट ने ओला कैब्स को दिल्ली में सेवा देने से मना किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऐप आधारित कैब सर्विस प्रोवाइडर्स पर सख्ती से रोक लगाई जाए। साथ ही कोर्ट ने ओला से पूछा कि जब पांबदी के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है तो ऐसी स्थिति में उसकी कैब कैसे चल रही है। दिल्ली सरकार ने इसी साल 1 जनवरी को एप आधारित टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी थी और कहा था कि जब तक वो रेडियो टैक्सी योजना 2006 के निर्देश नहीं मानते हैं, पाबंदी जारी रहेगी।
