कानूनी पचड़े में फंसा केर्न इंडिया टैक्स मामला

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिले टैक्स नोटिस के खिलाफ केर्न इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है।

अपडेटेड Apr 07, 2015 पर 9:11 AM
     
     
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    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिले टैक्स नोटिस के खिलाफ केर्न इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी को 20 हजार करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है।

    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप है कि केर्न इंडिया ने 2007 में भारत में लिस्टिंग के दौरान उसकी पैरेंट कंपनी केर्न एनर्जी को हुए कैपिटल गेन्स पर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं चुकाया है। हालांकि केर्न इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस मांग से सहमत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केर्न एनर्जी को भी इसी मामले में 10000 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा था।

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