डीएलएफ को कंपिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से एक और झटका लगा है। सीसीआई ने रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को गुड़गांव के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में अनुचित तरीके अपनाने का दोषी पाया है। सीसीआई ने डीएलएफ को ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस बंद करने और उनसे दूर रहने के निर्देश दिए हैं, हालांकि कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।
ऐसे ही एक मामले में पहले सीसीआई ने डीएलएफ पर 630 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इस मामले में डीएलएफ पर आरोप था कि कंपनी ने प्री-लॉन्च स्कीम में लोगों को बेहद आकर्षक दरों पर अपार्टमेंट बुक करने का लालच दिया था। लेकिन जब प्रोजेक्ट में काम आगे नहीं बढ़ा तो शिकायतकर्ता ने बुकिंग रद्द कर अपने पैसे मांगे, जिसे लौटाने से डीएलएफ ने इनकार कर दिया था।