दिल्ली हाईकोर्ट के डीजल गाड़ियों पर बैन को बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ ओला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के टैक्सी एग्रीगेटर्स के डीजल गाड़ियां चलाने पर बैन लगाने के फैसले को सही ठहराया था, इसी आदेश के खिलाफ ओला सुप्रीम कोर्ट में गया है। इस अपील पर अगले हफ्ते सुनवाई की उम्मीद है। ओला की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूरो 2 नॉर्म का पालन करने के लिए कहा है इसलिए सीएनजी के साथ ही डीजल गाड़ियां भी चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए।
