दिल्ली हाईकोर्ट से ऊबर को मिली राहत

अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद ऊबर फिर से आवेदन कर सकती है।

अपडेटेड Jul 08, 2015 पर 4:18 PM

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें ऊबर टैक्सी के दिल्ली में संचालन के लिए आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद ऊबर फिर से आवेदन कर सकती है। ऊबर के पास अभी रेडियो टैक्सी लाइसेंस नहीं है।

8 जून की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ऊबर को ये कह कर राहत देने से इनकार कर दिया था कि अगर उसके पास परमिट नहीं है तो टैक्सी नहीं चलाई जी सकती। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ऊबर का लाइसेंस आवेदन ये कह कर रद्द कर दिया था कि वो रेडियो टैक्सी स्कीम 2006 के संशोधित नियमों का पालन नहीं कर रही है।

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