सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को फौरी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को एनसीडीआरसी के फैसले पर स्टे दे दिया है। एनसीडीआरसी ने यूनिटेक के गुड़गांव के प्रोजेक्ट में पजेशन देने में देरी के कारण पेनाल्टी देने का फैसला दिया था। इस फैसले के कारण कंपनी को घर खरीदारों को 12 फीसदी पेनाल्टी देना पड़ता। इसका मतलब कि कंपनी को हर खरीदार को करीब 8 से 12 लाख रुपये एकमुश्त देने पड़ते वहीं हर महीने 40,000-50,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद फिलहाल कंपनी को पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा।
