विजय माल्या को राहत नहीं, अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने विलफुल डिफॉल्टर मामले में किगंफिशर की अर्जी को स्वीकार करने से मना दिया कर दिया है।

अपडेटेड Sep 02, 2014 पर 4:55 PM
     
     
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    कर्ज से दबी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विलफुल डिफॉल्टर मामले में किगंफिशर की अर्जी को स्वीकार करने से मना दिया कर दिया है। अर्जी में कंपनी ने जीआरसी यानी ग्रिवियेन्स रिड्रेसल कमिटी के विलफुल डिफॉल्टर घोषित किए जाने के आदेश पर ही सवाल खड़े किया था।

    बता दें कि युनाइटेड बैंक की जीआरसी ने कर्ज नहीं चुकाने पर किंगफिशर को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। कंपनी पर युनाइटेड बैंक का करीब 350 करोड़ रुपये का कर्ज है।

    उधर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किंगफिशर एयरलाइंस ने कहा कि वह युनाइटेड बैंक के फैसले को चुनौती देगी। कंपनी ने साथ ही बैंक के 7.5 करोड़ रुपये नहीं चुकाने के आरोपों को खारिज किया है। कंपनी ने साथ ही कहा कि बैंक ने उनको सफाई देने का मौका नहीं दिया। 

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