सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को सन फार्मा और रैनबैक्सी के मर्जर पर 2 दिन में फैसला लेने का आदेश दिया है। 4 अरब डॉलर की इस डील पर फिलहाल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से रोक लगी हुई है। 25 अप्रैल को हाईकोर्ट ने बीएसई और एनएसई से इस मर्जर को मंजूरी नहीं देने को कहा था। दरअसल, 2 रिटेल निवेशकों ने इस डील को लेकर सवाल उठाए थे और इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने इस डील पर रोक लगा दी। इस फैसले को दोनों कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सन फार्मा का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 मई को होगी।
