सेबी का डीएलएफ पर 86 करोड़ रु का जुर्माना

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ पर 86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

अपडेटेड Feb 27, 2015 पर 8:46 AM
     
     
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    मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ पर 86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने कंपनी के शीर्ष प्रबंधन पर भी जुर्माना लगाया है। डीएलएफ पर ये जुर्माना आईपीओ में डिस्क्लेमर ठीक तरीके से नहीं देने की वजह से लगाया है। पिछले साल सेबी ने कंपनी पर इसी मामले में 3 साल के लिए पूंजी जुटाने से रोक लगाई थी।

    इस फैसले के खिलाफ डीएलएफ ने सिक्योरिटीज एपैलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर रखी है। सेबी के मुताबिक डीएलएफ ने जानबूझकर अपनी सब्सिडियरी से जुड़ी जानकारी छिपाई थी। डीएलएफ ने इस मामले में बयान जारी कर कहा है कि वो कानूनी सलाह लेने के बाद सेबी के इस फैसले को चुनौती देगा।

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