केंद्र सरकार ने देश में आने वाले इंटरनेशनल यात्रियों के लिए बुधवार को संशोधित गाइडलाइंस जारी की। ये गाइडलाइंस 25 अक्टूबर से लागू होंगी। सभी विदेशी यात्रियों को यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेयरेशन जमा करना होगा। इसके साथ उन्हें कोरोना के टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी देनी होगी।
जो देश रिस्क वाली कैटेगरी में नहीं हैं उनके यात्रियों को पहुंचने के बाद 14 दिनों के लिए अपनी हेल्थ की 14 दिनों तक खुद निगरानी करनी होगी।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिन देशों ने WHO से स्वीकृति वाली कोरोना की वैक्सीन को मान्यता दी है उनके यात्रियों को क्वारनटाइन नहीं होना पड़ेगा।
वैक्सीन की एक डोज लेने वाले वाले या कोई डोज नहीं लेने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कोरोना का टेस्ट कराना होगा। इसके साथ ही उन्हें सात दिनों के लिए घर पर क्वारनटाइन रहना होगा और आठवें दिन दोबारा टेस्ट कराना होगा। अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव होता है तो उन्हें अगले सात दिनों के लिए अपनी हेल्थ की खुद निगरानी करनी होगी।
ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे रिस्क वाले देशों में शामिल हैं।