31 मार्च इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट है। इस वजह से कई जरूरों कार्यों की डेडलाइन 31 मार्च ही है। आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक करने की बात हो या फिर टैक्स बचाने की कवायद, कई चीजों के लिए यही आखिरी तारीख है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने विभिन्न स्कीम और कई तरह के नियमों को पालन करने की समयसीमा को 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था।
इनमें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश से जुड़ी समयसीमा शामिल हैं। इनकम टैक्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो जाएंगे। आज हम आपको 10 ऐसे काम बता रहें जिसे 131 मार्च तक पूरी कर लेंगें तो नुकसान और जुर्माने से बच जाएंगे।
Pan-Aadhaar लिंकिंग
PAN Card को Aadhaar Card से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 है। अगर आप इस डेट तक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा और पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद आप कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
ITR Filing
अब तक यदि वित्त वर्ष 2019-20 का रिवाइज्ड या डिलेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो इसे भरने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी। डिलेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का लेट फाइन देना पड़ सकता है। हालांकि, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये ही शुल्क देना होगा।
GST रिटर्न फाइलिंग
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक GST Return दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक है। वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स की परेशानी को देखते हुए GSTR-9 और GSTR-9C फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया था।
विवाद से विश्वास स्कीम
सरकार ने बिना एक्सट्रा चार्ज के विवाद से विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दिया था। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च है। इस स्कीम का मकसद लंबित टैक्स विवादों का समाधान करना है। स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा और उन्हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी।
इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई, 2020 को इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्की्म (Emergency Credit Line Guarantee) की घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत बिजनेस के लिए बिना गारंटी वाला लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का लाभ लेने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है।
पुराने चेकबुक केवल 31 मार्च तक रहेंगे वैलिड
देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक केवल 31 मार्च तक मान्य हैं। 1 अप्रैल 2021 से इन बैंकों के चेकबुक इनवैलिड होने जा रहे हैं। ये वे बैंक हैं, जिनका अन्य बैंकों में विलय 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है। सिंडीकेट बैंक के मामले में केनरा बैंक कह चुका है कि सिंडीकेट बैंक की मौजूदा चेकबुक्स 30 जून 2021 तक मान्य रहेंगी।
PMAY क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम
प्रधानमंत्री आवास (PMAY) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ हासिल करना चाहते हैं तो ध्यान रखने वाली बात है कि MIG-I और MIG-II श्रेणियों के लिए सब्सिडी अप्लाई करने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट सब्सिडी का फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। इसके तहत होम लोन पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलती है। 6 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की आय वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
डबल टैक्सेशन से छूट
कोरोना के कारण अप्रवासी भारतीयों NRI और विदेशी नागरिकों को लंबे समय तक भारत में ही रुकना पड़ा। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इन पर डबल टैक्सेशन की तलवार लटक रही है। ऐसे लोंगों को CBDT ने 31 मार्च 2021 तक सूचना देने के लिए कहा है। फॉर्म-एनआर जमा करने का अंतिम तिथि 31 मार्च ही है।
स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम
सरकारी कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक ब्याज मुक्त 10,000 रुपये तक का विशेष एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के साथ अक्टूबर 2020 में इस स्कीम की घोषणा की थी। सरकारी कर्मचारी अगर यह एडवांस लेते हैं तो अधिकतम 10 किस्त में इसे लौटा सकते हैं।
LTC स्कीम
ट्रेवल लीव कंसेशन (LTC) कैश वाउचर स्कीइम के तहत टैक्सर बेनिफिट लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। टैक्सपेयर को फायदा प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक अपने संस्थाचन को जरूरी बिल जमा करने होंगे। LTC कैश वाउचर स्कीम नए वित्त वर्ष में लागू हो जाएंगे। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए लॉन्च की गई है जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे यात्रा प्रतिबंध की वजह से LTC टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया था।
ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।
EPF contribution यानी कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान
इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2021 से सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक के कर्मचारियों के पीएफ योगदान पर मिलने वाला इंटरेस्ट अब टैक्सेबल होगा। जिन कर्मचारियों की इनकम अधिक है उनको मिलने वाली टैक्स छूट को तर्कसंगत बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके ऐलान किया। हालाकि, 2 लाख रुपये प्रति माह से कम सैलरी वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
प्री-फील्ड ITR फॉर्म
कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए इंडिविडुअल टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फील्ड ITR फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। इससे ITR फाइल करना आसान हो जाएगा।
सुपर सीनियर सिटीजंस को ITR फाइल करने से छूट
1 अप्रैल 2021 से 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ITR फाइल करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। यह छूट उन सीनियर सिटीजंस को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपोजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं।
ITR नहीं फाइल करने पर दोगुना TDS
केंद्र सरकार ने ITR फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए TDS के नियमों को इन लोगों के लिए कड़ा कर दिया है जो ITR फाइल नहीं करते हैं। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है। इसके मुताबिक अब ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना TDS देना होगा।
नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस- TCS) भी ज्यादा लगेगा। नए नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से पीनल TDS और TCL दरें 10-20 फीसदी होंगी जो कि आमतौर पर 5-10 फीसदी होती हैं। ITR दाखिल नहीं करने वालों के लिए TDS और TCS की दर, 5 फीसदी या तय दर, जो भी ज्यादा हो, उससे दोगुनी हो जाएगी।
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