सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को ट्विटर इंडिया के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को जारी व्यक्तिगत उपस्थिति के नोटिस को रद्द करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। माहेश्वरी को नोटिस ट्विटर पर एक यूजर्स द्वारा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो अपलोड करने की जांच के सिलसिले में जारी किया गया है।

अगस्त में माहेश्वरी को माइक्रोब्लॉगिंग साइट के राजस्व रणनीति और संचालन विभाग में एक वरिष्ठ डायरेक्टर के रूप में अमेरिका में ट्रांसफर कर दिया गया था। वरिष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा माहेश्वरी के लिए उपस्थित थे। मेहता ने 8 सितंबर को शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तत्कालीन ट्विटर एमडी को जारी किए गए सम्मन में हस्तक्षेप किया था।

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यूपी सरकार ने 23 जुलाई के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसने नोटिस को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया। माहेश्वरी ने इस मामले में आदेश पारित होने से पहले सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत में एक कैविएट भी दायर किया था। दरअसल, गाजियाबाद पुलिस ने माहेश्वरी को नोटिस जारी कर एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति पर हमले के वायरल वीडियो से जुड़ी जांच में पूछताछ के लिए लोनी पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा था।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 24 जून को गाजियाबाद में लोनी पुलिस द्वारा दर्ज FIR में माहेश्वरी को सुरक्षा प्रदान की। मामला एक वीडियो के प्रसार से जुड़ा है जिसमें बुजुर्ग अब्दुल शमद सैफी ने आरोप लगाया था कि 5 जून को कुछ युवकों ने उन्हें जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया था। सांप्रदायिक असंतोष को भड़काने के लिए वीडियो साझा किया गया था।

15 जून को, गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंक, ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया, समाचार वेबसाइट द वायर, पत्रकार मोहम्मद जुबैर और राणा अय्यूब के अलावा कांग्रेस नेताओं सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, शमा मोहम्मद और लेखक सबा नकवी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी बुलंदशहर जिले के निवासी सैफी द्वारा बेचे गए ताबीज से नाखुश थे और उन्होंने इस मामले में किसी भी सांप्रदायिक कोण से इनकार किया।

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