केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक आज 16 जून से सोने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है। यानी अब ज्वैलर्स बिना हॉलमार्किंग वाले सोने की ज्वैलरी नहीं बेच पाएंगे। सोने पर हॉलमार्किंग का नियम पूरे देश में चरणबद्ध तरीके लागू किया जाएगा।
केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक आज 16 जून से सोने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है। यानी अब ज्वैलर्स बिना हॉलमार्किंग वाले सोने की ज्वैलरी नहीं बेच पाएंगे। सोने पर हॉलमार्किंग का नियम पूरे देश में चरणबद्ध तरीके लागू किया जाएगा।
शुरुआत में देश के 256 जिलों में इसे लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगस्त 2021 तक किसी तरह की पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। साथ ही 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले ज्वैलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी।
उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन न्यूज एजेंसी को बताया कि सोने पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग की व्यवस्था बुधवार 16 जून, 2021 से लागू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और शुरू में 256 जिलों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा। जहां मूल्यवान धातु की शुद्धता की जांच के लिये लैब सेंटर्स हैं।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में उद्योग जगत के साथ बैठक में इसका फैसला लिया गया है। बैठक के बाद कहा गया है कि 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले ज्वैलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी।
हॉलमार्किंग से सबसे ज्यादा फायदा ग्राहकों को होता है। इससे ग्राहक सोने की खरीदारी के वक्त होने वाली धोखाधड़ी से बच जाते हैं। केंद्र सरकार ने ज्वैलरी बेचने के लिए नई व्यवस्था को लागू करने के लिए एक समिति भी बनाई है। यह समिति इस व्यवस्था को लागू करने में आने वाली दिक्कतों को भी सुलझाने का काम करेगी।
हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाने के बाद सिर्फ 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट की ज्वैलरी ही बिकेगी। अगर कोई भी ज्वैलर बिना हॉलमार्किंग के गोल्ड ज्वैलरी बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर एक साल की जेल के अतिरिक्त उस पर गोल्ड ज्वैलरी की वैल्यू का पांच गुना तक पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान है।
सोने की हर कैरेट के हॉलमार्क नंबर होता है। ज्वैलर्स 22 कैरेट के लिए 916 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। 18 कैरेट के लिए 750 नंबर का इस्तेमाल करते हैं और 14 कैरेट के लिए 585 नंबर का उपयोग किया जाता है। इन अंकों के जरिए आपको पता चल जाएगा कि सोना कितने कैरेट का है।
केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में गोल्ड ज्वैलरी के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों की घोषणा की थी, ये नियम जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू होने थे लेकिन कोरोना के कारण ज्वैलर्स और समय मांग रहे थे।
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