खुशखबरी: NPS से पूरा पैसा निकाल सकेंगे सब्सक्राइबर्स, इन नियमों में आया बदलाव

पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पांच लाख या उससे कम की राशि को बिना कोई पेंशन प्लान खरीदे निकालने की इजाजत दे दी है

अपडेटेड Jun 16, 2021 पर 7:16 PM
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National Pension System (NPS):  पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पांच लाख या उससे कम की राशि को बिना कोई पेंशन प्लान खरीदे निकालने की इजाजत दे दी है।

अभी मौजूदा नियमों के मुताबिक निवेशकों को NPS में सेवानिवृति के समय अथवा 60 साल की आयु पूरी होने पर दो लाख रुपये का पेंशन कोष होने की स्थिति में बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली पेंशन योजना को खरीदना होता है और वह बाकी 60 फीसदी राशि निकाल सकते हैं।

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पेंशन नियामक ने एक गेजेट अधिसूचना में कहा है NPS के तहत समय पूर्व निकासी सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दिया गया है। नियामक ने एनपीएस में प्रवेश करने की अधिकतम आयु को भी 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है जबकि बाहर निकलने की आयु सीमा को 75 साल कर दिया गया है।

सरकार द्वारा संचालित निवेश योजना NPS ग्राहकों को अपने मुताबिक एसेट क्लास में पैसा आवंटित करने का विकल्प देती है। एनपीएस खाते दो प्रकार के होते हैं - टियर 1 और टियर 2

टियर 1 खाता सिर्फ पेंशन खात है। जबकि टियर 2 NPS खाता एक निवेश खाता है। वर्तमान में एन्युटी का प्रतिफल औसतन लगभग 5.5 प्रतिशत है। पेंशन खाते में  मुद्रास्फीति और आयकर के साथ एन्युटी से ग्राहकों के लिए रिटर्न अक्सर कम होता है। सरकार के लिमिट 5 लाख करने से निवेशकों को पहले से अधिक लिक्विडिटी मिल पाएगी।


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