दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावाला और दो अन्यों को 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाला मुकदमा दायर कर कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने के लिए उन पर लगाया गया 20 लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। जस्टिस जे आर मिड्ढा ने कहा, "वादियों के आचरण से कोर्ट हैरान है।" उनका कहना था कि जूही और अन्य सम्मान के साथ जुर्माना भरने के लिए भी तैयार नहीं है।