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RBI ने कहा- Cryptocurrency खरीदने पर भारत में नहीं है रोक, तो क्या UPI और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिये कर सकेंगे निवेश?

RBI ने अपने सर्कुलर में कहा कि भारत में बिटक्वाइन जैसी अन्य किसी भी क्रिप्टोकरेंसी को खरीदने पर रोक नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 02, 2021 पर 9:45 AM
RBI ने कहा- Cryptocurrency खरीदने पर भारत में नहीं है रोक, तो क्या UPI और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिये कर सकेंगे निवेश?

देश के बड़े बैंकों एचडीएफसी (HDFC Bank), ICICI बैंक और SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने हाल ही में वर्चुअल करेंसीज में डील करने वाले ग्राहकों को सेवाएं नहीं देने का फैसला किया था और ऐसे खाताधारकों के अकाउंट को बंद करने की बात कही थी। इससे क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले निवेशक परेशानी में आ गए थे।

लेकिन इस मामले में अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिससे क्रिप्टो निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। RBI ने अपने सर्कुलर में कहा कि भारत में बिटक्वाइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसी खरीदने पर रोक नहीं है, इसलिए बैंक क्रिप्टो लेन-दोन को रोकने के लिए RBI द्वारा जारी 2018 के उस सर्कुलर का हवाला नहीं दें जो वर्ष 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनवैलिड हो चुका है।

RBI ने कहा है कि बैंक 6 अप्रैल 2018 को जारी किए उसके जिस सर्कुलर का हवाला देकर अपने ग्राहकों को डिजिटल करेंसी की खरीद-फरोख्त  से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट 4 मार्च 2020 को खरिज कर चुका है। ऐसे में उसके पुराने आदेश की वैधता खत्मी हो गई है। RBI के इस स्परष्टीककरण के बाद भारत में क्रिप्टोेकरेंसी की खरीद-बिक्री का रास्ता0 साफ हो गया है।

RBI ने बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से कहा है कि वे क्रिप्टो‍करेंसी में निवेश के दौरान KYC नियमों, मनी लॉड्रिंग एक्ट (PMLA) और दूसरे नियमों का सख्ती से पालन करें। आपको बता दें कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करन वाले निवेशकों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है। अनुमान के मुताबिक भारत में विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में 1.36 अरब डॉलर यानी 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।

RBI के स्पष्टीकरण पर WazirX के फाउंडर और सीईओ निश्चल शेट्टी ने कहा, यह पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव खबर है। RBI के सर्कुलर ने बैंकों में भ्रम की स्थिति को खतम कर दी है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि RBI के इस स्पष्टीकरण के बाद आने वाले दिनों में क्रिप्टोकरेंसी में और लोग इनवेस्ट करेंगे।

क्या अब UPI और ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकेंगे निवश

देश के एक और पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के सीईओ सुनित गुप्ता ने कहा कि RBI का यह अच्छा कदम है। लेकिन साथ ही रिजर्व बैंक ने क्रिप्टोककरेंसी में निवेश के दौरान KYC नियमों, मनी लॉड्रिंग एक्ट (PMLA) और दूसरे नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

इससे इसमें निवेश पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन इस सर्कुलर का यह मतलब नहीं है कि देश के बड़े बैंक क्रिप्टो में निवेश के लिए UPI या ऑनलाइन बैंकिंग को दोबारा शुरू करने के लिए बाध्य हैं। RBI ने यह बैंकों पर छोड़ा है कि वे यह सुविधा देते हैं या नहीं।

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