Delhi AQI: फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा! GRAP-3 की पाबंदियां हुईं लागू, हाइब्रिड मोड में चलेंगीं पांचवीं तक की कक्षाएं

Delhi GRAP-3: दिल्ली में सोमवार दोपहर दो बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 367 दर्ज किया गया। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण अक्सर नवंबर से जनवरी तक खराब एयर क्वालिटी बनी रहती है। नए एक्शन प्लान के अनुसार, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में स्कूलों को अनिवार्य रूप से GRAP-3 के तहत पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई ‘हाइब्रिड मोड’ में करानी होगी

अपडेटेड Dec 16, 2024 पर 5:14 PM
Delhi AQI: फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा! GRAP-3 की पाबंदियां हुईं लागू, हाइब्रिड मोड में चलेंगीं पांचवीं तक की कक्षाएं

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की एयर क्वालिटी पर निगरानी रखने के लिए केंद्र की बनाई गई समिति ने प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण एयर क्वालिटी में आई गिरावट के बीच सोमवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत कई प्रतिबंधों को लागू कर दिया। दिल्ली में सोमवार दोपहर दो बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 367 दर्ज किया गया। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण अक्सर नवंबर से जनवरी तक खराब एयर क्वालिटी बनी रहती है।

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, "हवाओं की धीमी रफ्तार और बहुत कम ऊंचाई पर प्रदूषकों के जमाव सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों की वजह से दिल्ली का AQI बहुत खराब कैटेगरी के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना पर समिति की उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से पूरे NCR में संशोधित ग्रैप अनुसूची (शुक्रवार को जारी) के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है।"

क्या होता है हाइब्रिड मोड?


नए एक्शन प्लान के अनुसार, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में स्कूलों को अनिवार्य रूप से GRAP-3 के तहत पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई ‘हाइब्रिड मोड’ में करानी होगी।

हाइब्रिड मोड का मतलब, छात्रों और माता-पिता के पास जहां भी ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन उपलब्ध होगा, उसे चुन सकते हैं।

गाड़ियों पर क्या होगी पाबंदियां?

GRAP के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में BS-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर-जरूरी डीजल से चलने वालीं मिड साइज मालवाहक गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर-जरूरी डीजल वाले हल्के कमर्शिलय व्हीकल को भी शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

पहले ऐसे प्रतिबंध केवल BS-3 गाड़ियों पर ही लागू होते थे।

दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में GRAP-3 तहत BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों पर लगाए गए प्रतिबंधों से दिव्यांगों को छूट दी गई है।

दिल्ली और NCR की राज्य सरकारों को तीसरे चरण के तहत सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के कर्मचारियों के आने और जाने के समय में अंतर करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार दिल्ली-NCR में केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए भी इसी तरह के समय में अंतर करने का फैसला कर सकती है।

सर्दियों के दौरान, दिल्ली में ग्रैप के तहत प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इसके तहत एयर क्वालिटी को चार चरणों बंटा गया है।

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