सरकार ने मंथली जीएसटी सेल्स रिटर्न फॉर्म GSTR-1 भरने और जीएसटी पेमेंट की सीमा 2 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दरअसल, टैक्सपेयर्स द्वारा जीएसटीएन सिस्टम (GSTN system) में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत किए जाने की वजह से समयसीमा में बढ़ोतरी की गई है।
सरकार ने मंथली जीएसटी सेल्स रिटर्न फॉर्म GSTR-1 भरने और जीएसटी पेमेंट की सीमा 2 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दरअसल, टैक्सपेयर्स द्वारा जीएसटीएन सिस्टम (GSTN system) में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत किए जाने की वजह से समयसीमा में बढ़ोतरी की गई है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायेरक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिसंबर के लिए GSTR-1 फाइल करने की आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 13 जनवरी कर दी गई है। इसके अलावा, अक्टूबर-दिसंबर में QRMP के तहत तिमाही भुगतान का विकल्प चुनने के लिए टैक्सपेयर्स के पास आखिरी तारीख 15 जनवरी होगी।
आम तौर पर GSTR-1 के लिए मंथली रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी है, जबकि तिमाही टैक्सपेयर्स के लिए यह तारीख 13 जनवरी है। दिसंबर के लिए GSTR-3B द्वारा जीएसटी पेमेंट की समयसीमा 20 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई है। जो टैक्सपेयर्स तिमाही आधार पर जीएसटी का भुगतान करते हैं, उनके लिए आखिरी तारीख 24 जनवरी से बढ़ाकर 26 जनवरी कर दी गई है।
इससे पहले जीएसटी नेटवर्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया था कि उसने तकनीकी गड़बड़ी को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज (CBIC) को एक ‘इंसिडेंट रिपोर्ट’ भेजी है और जीएसटी सेल्स रिटर्न या GSTR-1 फाइल करने की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। GSTN के ऑफिशियल हैंडल GST Tech पर बताया गया, ‘जीएसटी पोर्टल में फिलहाल तकनीकी दिक्कत है और इसका मेंटेनेंस चल रहा है। यह पोर्टल 12 बजे तक ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। फाइलिंग तारीख बढ़ाने के लिए इंसिडेंट रिपोर्ट भेजी जा रही है।’ जीएसटी नेटवर्क में 9 जनवरी से ही तकनीकी गड़बड़ी देखने को मिल रही है और टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे।
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