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GST काउंसिल ई-कॉमर्स सप्लायर्स के लिए नियमों को कर सकती है आसान

सूत्रों के मुताबिक विलय के बाद एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के सभी लंबित मामलों की निगरानी, जांच और फैसले की अधिकार कम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाने की संभावना है

अपडेटेड Jun 21, 2022 पर 11:35 AM
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सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में GST काउंसिल ई-कॉमर्स सप्लायर्स के लिए नियमों को आसान कर सकता है

चंडीगढ़ में 28 और 29 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में नियमों में कई बदलावों पर चर्चा होने की संभावना है। CNBC-TV18 को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में GST काउंसिल ई-कॉमर्स सप्लायर्स के लिए नियमों को आसान कर सकता है। इसके अलावा इस बैठक में केंद्र और राज्यों को लीकेज को रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार भी दिया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बैठक में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (National Anti-Profiteering Authority) और अब तक लंबित मामलों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने जा रही है।

सरकार द्वारा जीएसटी काउंसिल को यह भी सूचित करने की संभावना है कि NAA ने विभिन्न राज्य उच्च न्यायालयों में अपने मामलों को डिफेंड करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और वकीलों के एक पैनल को नियुक्त किया है। इसके अलावा जिन राज्यों के उच्च न्यायालयों ने NAA के खिलाफ फैसला सुनाया वहां मामले को सुप्रीमकोर्ट में ले जाने के लिए भी वकीलों की नियुक्ति की गई है।


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CNBC-TV18 ने पहले बताया था कि सरकार साल के अंत तक NAA का कम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) में विलय कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक विलय के बाद एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के सभी लंबित मामलों की निगरानी, जांच और फैसले की अधिकार कम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाने की संभावना है।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी को मुताबिक मई तक NAA के पास करीब 400 मामले पेंडिंग थे। NAA को निर्देश दिया गया है कि वह अर्जेंट बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटान कर ले।

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