देश में दोबारा कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation-DGCA) ने प्लेन से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस (SOP) जारी की है। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले फ्लाइट पैसेंजर्स को सख्त वॉर्निंग भी दी है। इसके मुताबिक, अगर पासेंजर फ्लाइट के अंदर बिना मास्क पहने पकड़े जाते हैं तो उन्हें फ्लाइट से उतार दिया है। ऐसे पैसेंजर्स को टेक-ऑफ से पहले ही डी-बोर्ड कर दिया जाएगा।
DGCA ने निर्देश दिए कि यात्रियों को प्लेन में सफर करते समय COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंॉसिंग रखना शामिल है। अगर यात्री Airplane के भीतर मास्क नहीं पहनते हैं और साथ ही कोरोना वायरस महामारी को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे यात्रियें को विमान से उतार दिया जाएगा।
साथ ही अगर कोई यात्री बार-बार चेतावनी देने के बावजूद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो यात्री को अनियंत्रित यात्री (Unruly Passenger) माना जाएगा और संबंधित एयरलाइंस ऐसे यात्रियों को तय नियमों के अनुसार ट्रीट करेंगे। Unruly Passengers को सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा और उनपर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
साथ ही उनके हवाई यात्रा करने पर एयरलाइंस कंपनियां प्रतिबंध भी लगा सकती हैं। इससे पहले DGCA ने कहा था कि जो हवाई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें आगे की यात्राओं के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
ये है नई गाइडलाउंस
प्लेन में यात्रा के दौरान यात्रियों को नाक के नीचे मास्क उतारने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, खास परिस्थितियों में ही मास्क को नाक के नीचे किया जा सकता है। बगैर मास्क वाले यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश से रोकने के लिए CISF और पुलिस को एयरपोर्ट के गेट पर तैनात किया जाएगा।
इसके अलावा एयरपोर्ट डायरेक्टर और टर्मिलन मैनेजर यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री टर्मिनल के भीतर मास्क पहने रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर कोई यात्री कोविड-19 प्रोटोकॉल को पालन करता हुआ नहीं पाया गया तो उस यात्री को चेतावनी जारी करने के बाद सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया जाएगा।
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