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दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश, बिजली कंपनी की रकम न लौटाने पर हाईकोर्ट का फैसला

यह आदेश सरकार द्वारा बिजली कंपनी की रकम लौटाने में विफल रहने पर जारी किया गया। अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके जिनकी लापरवाही से यह स्थिति बनी

अपडेटेड Nov 18, 2024 पर 11:21 PM
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, मंडी हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है।

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, मंडी हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश सरकार द्वारा बिजली कंपनी की रकम लौटाने में विफल रहने पर जारी किया गया। अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके जिनकी लापरवाही से यह स्थिति बनी।

लाहौल-स्पीति में चिनाब नदी पर बनने वाले 400 मेगावाट के सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट के संदर्भ में यह मामला उठाया गया था। पहले ही आर्बिट्रेशन में प्रदेश सरकार को कंपनी द्वारा जमा की गई 64 करोड़ रुपये की अपफ्रंट मनी सात प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था। लेकिन सरकार द्वारा आदेश की अवहेलना करने के कारण यह राशि ब्याज के साथ लगभग 150 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी कि रकम जमा न करने पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि राज्य के खजाने से जा रही है, जिसका नुकसान जनता को उठाना होगा। इसलिए कंपनी को हिमाचल भवन को नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की अनुमति दी गई है।

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