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अब रात में भी महिलाओं की हो सकती है गिरफ्तारी, पुलिस तोड़ सकती है कानून, कोर्ट ने कर दिया साफ

मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिवाय खास मामलों में। उन खास मामलों में भी, इलाक़े के मजिस्ट्रेट से पहले इजाज़त लेनी होगी। नियम में यह नहीं बताया गया है कि ख़ास मामला क्या होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 09, 2025 पर 11:01 PM
अब रात में भी महिलाओं की हो सकती है गिरफ्तारी, पुलिस तोड़ सकती है कानून, कोर्ट ने कर दिया साफ
अब रात में भी महिला की हो सकती है गिरफ्तारी

Women Arrest Rules : मद्रास हाई कोर्ट ने महिलाओं की गिरफ्तारी के नियमों पर अपने फैसले पर एक बार फिर बड़ी टिप्पणी की है। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि सूर्यास्त के बाद महिलाओं की गिरफ्तारी पर कानूनी प्रतिबंध और सूर्योदय से पहले अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि ये केवल दिशानिर्देश है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले महिलाओं को गिरफ्तार न करने का नियम सिर्फ़ एक दिशानिर्देश है, यह जरूरी नहीं है। अब हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस चाहे तो इस नियम को तोड़ भी सकती है।

पहले कोर्ट ने कही थी ये बात

मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिवाय खास मामलों में। उन खास मामलों में भी, इलाक़े के मजिस्ट्रेट से पहले इजाज़त लेनी होगी। नियम में यह नहीं बताया गया है कि ख़ास मामला क्या होगा

पुलिस तोड़ सकती है कानून

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