Women Arrest Rules : मद्रास हाई कोर्ट ने महिलाओं की गिरफ्तारी के नियमों पर अपने फैसले पर एक बार फिर बड़ी टिप्पणी की है। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि सूर्यास्त के बाद महिलाओं की गिरफ्तारी पर कानूनी प्रतिबंध और सूर्योदय से पहले अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि ये केवल दिशानिर्देश है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले महिलाओं को गिरफ्तार न करने का नियम सिर्फ़ एक दिशानिर्देश है, यह जरूरी नहीं है। अब हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस चाहे तो इस नियम को तोड़ भी सकती है।
