AAP नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

ED gets Supreme Court notice: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया और दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP सांसद संजय सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर केंद्रीय एजेंसी से जवाब मांगा। यह नोटिस जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने जारी किया है

अपडेटेड Feb 26, 2024 पर 2:43 PM
Sanjay Singh ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह (AAP MP Sanjay Singh) की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उस याचिका पर केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिसमें सिंह ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

पीठ ने जमानत याचिका को सिंह की उस एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है। सिंह की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया और याचिका को लंबित मामले के साथ संलग्न करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि लंबित मामले की सुनवाई पांच मार्च को होनी है और इसलिए दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए। पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा।


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हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को मामले में 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।

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