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अरविंद केजरीवाल को ED का छठा समन, पांच बार के बुलावे पर भी एजेंसी के सामने नहीं पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री

बार-बार बुलावे पर भी पूछताछ के लिए पेश नहीं होने पर प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। तब हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 17 फरवरी को पेश होने का समन जारी किया था

Shubham Sharmaअपडेटेड Feb 14, 2024 पर 6:30 PM
अरविंद केजरीवाल को ED का छठा समन, पांच बार के बुलावे पर भी एजेंसी के सामने नहीं पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल को ED का छठा समन। ED ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समन जारी कर दिया है। ED की तरफ से आम आदमी पार्टी के संयोजक को ये छठा समन भेजा गया है। केंद्रीय एजेंसी दिल्ली शराब नीति (Delhi Excise Policy) में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ED ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है।

पिछले बुधवार को ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन जारी किया था। पांचवे समन पर भी जब केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए, तब ED ने अदालत का रुख किया।

ED ने अपनी याचिका में कहा कि अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन पर पेश नहीं हो रहे हैं। ED की इसी याचिका पर कोर्ट 7 फरवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ​​ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होना है।

अपनी शिकायत में, ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और "गैर-जरूरी बहाने" देते रहे। एजेंसी ने कहा, अगर उनके जैसा बड़े पद पर बैठ सार्वजनिक पदाधिकारी कानून का पालन नहीं करता है, तो इससे आम जनता के बीच भी एक गलत मैसेज जाता है।

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