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Electoral Bond एक से 10 जुलाई तक SBI की 29 ब्रांच में उपलब्ध होंगे, जानिये इसके नियम और शर्तें क्या हैं

कोई व्यक्ति, कंपनी, संगठन अगर किसी राजनीति दल को डोनेशन देना चाहता है तो उसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना होगा। SBI की तय 29 शाखाओं से इन्हें 1 से 10 जुलाई के बीच खरीदा जा सकता है। ये 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपेय और 1 करोड़ रुपये के मल्टीपल में उपलब्ध हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 01, 2022 पर 9:58 AM
Electoral Bond एक से 10 जुलाई तक SBI की 29 ब्रांच में उपलब्ध होंगे, जानिये इसके नियम और शर्तें क्या हैं
केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को डोनेशन की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत की थी। इसे फाइनेंस बिल 2017 के जरिए पेश किया गया था।

SBI की 29 शाखाओं में इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) की बिक्री होगी। 1 जुलाई से यह सुविधा शुरू हो गई है। 10 जुलाई तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री (Finance Ministry) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। राजनीतिक दलों (Political Parties) को डोनेशन देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल होता है।

कोई व्यक्ति, कंपनी, संगठन अगर किसी राजनीति दल को डोनेशन देना चाहता है तो उसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना होगा। SBI की तय 29 शाखाओं से इन्हें 1 से 10 जुलाई के बीच खरीदा जा सकता है। ये 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपेय और 1 करोड़ रुपये के मल्टीपल में उपलब्ध हैं।

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इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लेने वाले राजनीतिक दल को बॉन्ड इश्यू होने की तारीख से 15 दिन के अंदर रिडीम (भुनाना) करना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की रकम उसी दिन राजनीतिक दल के बैंक खाते में डाल दी जाएगी, जिस दिन उसे बैंक में पेश किया जाएगा।

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