TDS on Cryptocurrencies: अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो आज 1 जुलाई से आप पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। आज से क्रिप्टोकरेंसी के हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS देना होगा। इस साल आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी TDS लगाने का प्रस्ताव रखा था। वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) सहित सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने का भी ऐलान किया था।
CBDT ने बताया कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को टीडीएस कटौती से जुड़ी विस्तृत जानकारियों को अब आयकर विभाग के साथ शेयर करना होगा। इसके तहत उन्हें ट्रांजैक्शन की तारीख से लेकर पेमेंट के तरीके के बारे में भी बताना होगा।
क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर TDS लगाने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194AS को जोड़ा है। इसके तहत 1 जुलाई से एक साल में 10,000 रुपये से अधिक की डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी के पेमेंट पर 1 फीसदी टैक्स डिडेक्टेड एट सोर्स (TDS) लगाया जाएगा।
सरकार को 1,00 करोड़ की हो सकती है कमाई
फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर टीडीएस लगाने का ऐलान किया था, तब CBDT के चेयरमैन जे बी मोहपात्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि क्रिप्टोकरेसी की खरीद-फरोख्त पर 1 फीसदी टीडीएस से सरकार को 1000 करोड़ रुपये इनकम हो सकती है। मोहपात्रा ने कहा कि कुछ अनुमान के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेज का सालाना टर्नओवर 30,000 से 1 लाख करोड़ रुपये है। एक लाख करोड़ रुपये के वॉल्यूम पर 1 फीसदी TDS से 1,000 करोड़ रुपये की आय सरकार को हर साल हो सकती है।