आखिरकार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा (Lok Sabha) सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को इसे लेकर एक नया आदेश जारी किया। 'मोदी सरनेम' मामले (Modi Surname Case) में मिली सजा के बाद कांग्रेस नेता को अयोग्य (Disqualify) ठहरा दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को SC ने एक अंतरिम आदेश में राहुल को आपराधिक मानहानि मामले (Criminal Defemation case) में निचली अदालत से मिली सजा पर रोक लगा दी थी।
23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने साल 2019 के आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल को दोषी करार देते हुए, दो साल जेल की सजा सुनाई, जिसके ठीक एक दिन बाद 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने एक आदेश जारी उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।
क्या राहुल को वापस मिलेगा अपना बंगला?
नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से एक दिन पहले संसद में अपना कदम वापस रखने के साथ, गांधी को दिल्ली में अपना आधिकारिक आवास भी वापस मिल जाएगा। उन्हें ये बंगला बतौर सांसद के रूप में अलॉट किया गया था। उनका पहले आधिकारिक निवास 2005 से राष्ट्रीय राजधानी में 12, तुगलक लेन बंगला था।
उन्होंने दोषी ठहराए जाने के एक महीने बाद 22 अप्रैल को सरकारी घर खाली कर दिया था, जिसमें अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। दो साल और उससे ज्यादा की सजा मिलने पर, सांसद या विधायक अयोग्य घोषित हो जाता है। अयोग्यता के बाद, सांसदों को ज्यादा से ज्यादा एक महीने के लिए अपने आधिकारिक घर में रहने की अनुमति है।
राहुल के सरकारी बंगला खाली करने के दौरान कांग्रेस ने ट्वीट किया था, "यह देश राहुल गांधी का घर है। राहुल जो लोगों के दिलों में बसते हैं। राहुल जिनका जनता से रिश्ता अटूट है। कोई उनमें अपना बेटा देखता है, कोई भाई तो कोई अपना नेता...राहुल सबके हैं और सब राहुल के। यही कारण है कि आज देश कह रहा है- राहुल जी, मेरा घर-आपका घर। #MeraGharAapkaGhar"
नए आदेश के बाद आज पार्टी ने ट्वीट किया, "राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। ये सत्य की जीत है, भारत की जनता की जीत है। खुशी का पल।" इसने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे नेताओं का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्हें जश्न मनाते हुए देखा जा सकता और संसद में विपक्षी दल की बैठक में मिठाइयां बांट रहे हैं।
राहुल गांधी निचले सदन यानि लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हैं।