नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, देशभर में दर्ज सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित नफरत भरे बयान मामले में BJP की निलंबित नेता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए देश के अलग-अलग हिस्सों में दर्ज किए गए सभी केसों को दिल्ली ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है

अपडेटेड Aug 10, 2022 पर 5:48 PM
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की है

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की निलंबित नेता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में दर्ज सभी 10 मामलों को दिल्ली ट्रांसफर किया जाएगा और दिल्ली पुलिस अब सभी मामले की जांच करेगी। पैगंबर पर की टिप्पणी के बाद अलग-अलग राज्यों में करीब 10 एफआईआर दर्ज की गईं थीं।

नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नूपुर शर्मा को 19 जुलाई को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज FIR/शिकायतों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया था।


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यह उल्लेख करते हुए कि शीर्ष अदालत यह कभी नहीं चाहती थी कि शर्मा राहत के लिए हर अदालत का रुख करें, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर केंद्र और दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को नोटिस जारी किया था तथा 10 अगस्त तक उनसे जवाब मांगा था।

शीर्ष अदालत ने पैगंबर पर नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर एक जुलाई को शर्मा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी जुबान से "पूरे देश में आग लगा दी है" तथा देश में "जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार हैं।" यह मामला 26 मई को एक टीवी डिबेट शो के दौरान पैगंबर पर कथित विवादित टिप्पणी से संबंधित है।

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