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EPFO ने फिर दी PF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए विशेष छूट, सिर्फ 3 दिन में निकाल सकते हैं अपनी रकम

जिन लोगों ने पिछले साल अपने PF अकाउंट से पहले ही एडवांस ले लिया है, वे भी इस नए ऑफर का लाभ ले सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 02, 2021 पर 9:35 AM
EPFO ने फिर दी PF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए विशेष छूट, सिर्फ 3 दिन में निकाल सकते हैं अपनी रकम

कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने पांच करोड़ से अधिक खाताधारकों को एक बार फिर राहत दी है। EPFO ने कोरोना काल में अपने खाताधारकों को राहत देते हुए PF अकाउंट से दूसरी बार एडवांस पैसा निकालने की अनुमति दी है। EPFO ने पिछले साल की शुरुआत में अपने सदस्यों को महामारी के कारण आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा निकालने की अनुमति दी थी।

नए आदेश के मुताबिक, EPFO सदस्यों को तीन महीने की मूल सैलरी (बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ता यानी DA) या उनके भविष्य निधि अकाउंट में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक की रकम (जो भी कम हो) निकालने की अनुमति दी गई है, जिसे वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कम राशि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।

पिछली बार की तरह इस बार भी खाताधारक आसानी से ऑनलाइन एडवांस रकम निकाल सकेंगे और उन्हें इस एडवांस को वापस करने की जरूरत नहीं होगी। आप जितनी रकम निकालेंगे, उतनी रकम को आपके PF अकाउंट बैलेंस से घटा दिया जाएगा। इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में संशोधन किया गया है।

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने खाताधारकों की मदद करने के लिए ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरी बार कोविड-19 एडवांस लेने की इजाजत दी है, जिसे वापस नहीं करना होगा। जिन लोगों ने पिछले साल अपने PF अकाउंट से पहले ही एडवांस ले लिया है, वे भी इस नए ऑफर का लाभ ले सकते हैं।

सिर्फ 3 दिन में मिल जाएगा पैसा

नए बदलाव के बाद खाताधारकों को एडवांस की यह रकम सिर्फ तीन दिन के अं​दर मिल जाएगी। EPFO की ऑनलाइन व्‍यवस्‍था के तहत पैसे निकालने की प्रक्रिया तीन दिन के अंदर पूरी हो जाएगी।

कोरोना महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में किया गया था। इस आशय का एक संशोधन कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में किया गया था।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 एडवांस महामारी के दौरान EPF सदस्यों को बड़ी सहायता रही है। विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी मासिक सैलरी 15,000 रुपए से कम है। EPFO ने अब तक 76.31 लाख कोविड एडवांस दावों का निपटान किया है और कुल 18,698.15 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

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