रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च 2021 को सरकारी खातों (government accounts) के एनुअल क्लोजर के लिए स्पेशल क्लीयरेंस ऑपरेशन चलाएं। यानी 31 मार्च को बैंक खुले रहेंगे, लेकिन इन दिन सिर्फ सरकारी खातों का चेक क्लीयरेंस होगा।
इस संबंध में RBI ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं और अनिवार्य रूप से सभी बैंकों को क्लीयरिंग ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है। 31 मार्च को स्पेशल क्लीयरिंग अभियान चलाकर सरकारी खातों के सलाना लेन-देन को पूरा करने के लिए RBI ने सदस्य बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों, पेमेंट्स बैंक (payments banks), स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFBs) के साथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को जारी एक अधिसूचना में कहा कि क्लीयरेंस को लेकर आमतौर पर बुधवार को जो समयसीमा रहती है, वह 31 मार्च, 2020 को भी रहेगी।
RBI ने सभी सदस्य बैंकों से क्लीयरिंग सेटलमेंट अकाउंट में पर्याप्त राशि रखने को कहा है। आदेश के मुताबिक, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) ग्रिड के के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्य बैंकों को स्पेशल क्लीयरिंग समय में क्लीयरिंग प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा को ओपन रखना होगा।
साथ ही क्लीयरिंग सेटलमेंट अकाउंट में पर्याप्त राशि रखनी होगी ताकि स्पेशल क्लियरिंग के दौरान सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा किया जा सके। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) व्यवस्था के जरिये लेन-देन 31 मार्च, 2021 को 24 घंटे जारी रहेगा।
आपको बता दें कि CTS सिस्टम के तहत चेक क्लीयरिंग के लिए चेक फिजिकली प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी जगह क्लीयरिंग हाउस के जरिये भुगतान करने वाली शाखा को अन्य जरूरी आंकड़े के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी तस्वीर भेजी जाती है। इससे समय की बचत होती है और चेक के क्लीयरेंस और कलेक्शन में लगने वाला समय बचता है।
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