भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में सावधि जमा (Fixed Deposit/TermDeposit) की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद FD पर लगने वाले ब्याज से जुड़े नियम बदल दिए हैं। नये नियमों के मुताबिक FD या TermDeposit के मैच्योर होने के बाद अगर उसका पेमेंट नहीं हो पाता है तो उसस पर सेविंग अकाउंट जितना ब्याज दिया जाएगा।
RBI ने सर्कुलर में कहा कि इसकी समीक्षा पर यह निर्णय किया गया है कि अगर फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर होते हैं और उस राशि का पेमेंट नहीं किया जाता है तो वह राशि बैंक खाते में जमा रहती है तो उस पर ब्याज सेविंग अकाउंट (Saving Account) जितना या FD पर लगने वाले ब्याज दर, इनमें से जो भी कम हो, उतना ब्याज दिया जाएगा।
RBI का यह नियम सभी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों में जमा FD या टर्म डिपोजिट पर लागू होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट, वह जमा राशि है जो बैंकों में एक निश्चित समय के लिए तय ब्याज पर रखी जाती है। इसमें रेकिंग डिपोजिट, टर्म डिपोजिट आदि शामिल हैं।