GST एमनेस्टी स्कीम होगी आसान, रद्द रजिस्ट्रेशन वालों को मिल सकता है मौका

लेट फीस से राहत देने के लिए मई में एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया था।

अपडेटेड Jul 16, 2021 पर 10:52 AM
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GST रजिस्ट्रेशन कैंसल होने की वजह से जो कारोबारी एमनेस्टी स्कीम का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं उन्हें भी जल्द राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ऐसे कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन बहाल करने पर विचार कर रहा है।

GST अमनेस्टी स्कीम 31 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इस वक्त वो कारोबारी टेंशन में हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रिटर्न नहीं दाखिल करने की वजह से कैंसिल हो चुका है। रजिस्ट्रेशन को दोबारा एक्टिव करने के लिए आवेदन देने का वक्त भी निकल चुका है। ऐसे करीब 8 लाख से भी ज्यादा कारोबारी हैं।

लेट फीस से राहत देने के लिए मई में एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया था। लेकिन जिन कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन फरवरी 2021 से पहले कैंसल हो चुका है वो कैंसलेशन ऑर्डर के 90 दिन बाद अकाउंट एक्टिव करने का आवेदन नहीं दे सकते। उन्हें कैंसलेशन को रद्द करावाने के लिए विभागीय अपील दायर करनी होती है जो लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है। इन्ही परेशानियों को देखते हुए डेढ़ दर्जन से ज्यादा टैक्स प्रोफेशनल्स के संगठनों ने वित्तमंत्रालय को चिट्ठी भेजकर जल्द राहत देने की मांग की है।

दरअसल विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले एक साल के दौरान 16 लाख से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए थे। इसमें 50 फीसदी से ज्यादा नॉन फाईलर्स भी थे। हालांकि सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्तमंत्रालय कोरोना काल में कैंसिल किए गए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर नरमी से विचार कर रहा है ताकि एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए छोटे कारोबारियों को एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिल सके।


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