Insurance Amendment Bill : इंश्योरेंस में बड़े बदलाव के लिए 'सबका बीमा, सबकी रक्षा बिल 2025' पेश हो गया है। शाम 4 बजे से लोकसभा में बिल पर चर्चा हो सकती है। बिल में क्या है खास ये बताते हुए सीएनबीसी-आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने बताया कि लोकसभा में लिए इंश्योरेंस संशोधन कानून पेश कर दिया गया है। शाम 4 बजे से इस बिल पर चर्चा हो सकती है जिसके लागू होने पर मौजूदा इंश्योरेंस सेक्टर के कानूम में बदलाव होगा।
इंश्योरेंस के अलावा LIC एक्ट और IRDA में भी बदलाव होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी जाएगी। नया कानून लागू होने से इंश्योरेंस और नॉन-इंश्योरेंस कंपनी के बीच मर्जर की छूट मिलेगी। यह प्रावधान खासतौर पर Max Financial Services के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। इससे Max Life Insurance को Max Financial में मर्ज करने का रास्ता साफ हो सकता है। नए एक्ट के तहत इंश्योरेंस कंपनियों को खर्च की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। कंपनियों की पेडअप कैपिटल की सीमा भी घटाई जाएगी।
इंश्योरेंस कमीशन पर लगेगा कैपिंग
इस बिल में इंश्योरेंस कमीशन पर कैपिंग का प्रावधान है। यानी, अब एजेंट के कमीशन की अधिकतम सीमा तय की जाएगी। IRDA को कमीशन और वाऊचर के कैपिंग का अधिकार होगा। नए बीमा बिल में पॉलिसी होल्डर के हितों पर फोकस किया गया है।
इस खबर का असर SBI LIFE, HDFC LIFE, ICICI PRU, LIC और NEW INDIA ASSU जैसी कंपनियों पर देखने को मिला है।
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