PAN-Aadhar लिंक करने की डेडलाइन मार्च 2022 तक बढ़ी, जानिए पूरी डिटेल

सरकार ने शुक्रवार को पैन कार्ड और बॉयोमीट्रिक आधार को लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है।

अपडेटेड Sep 18, 2021 पर 2:06 PM
Story continues below Advertisement

सरकार ने शुक्रवार को पैन कार्ड  और बॉयोमीट्रिक आधार को लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है।  वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर  से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी   गई है।

सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है।  जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी से पैदा हुए मुश्किल हालात और अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स की अपील के बाद पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई जा रही है।

सीबीडीटी के बयान के मुताबिक, पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है।  साथ ही, आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है, जो पहले 30 सितंबर, 2021 थी उसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।आपको बता दें कि इस तारीख तक आधार-पैन लिंक नहीं करने पर  पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कर  दिया जाएगा।

 GST काउंसिल ने इन चीजों के रेट में बदलाव किया, चेक कीजिए पूरी लिस्ट

बता दें कि पैन कार्ड रद्द होने के बाद इसे फिर से चालू किया जा सकता है लेकिन ध्यान रहे कि अगर इस दौरान किसी ने रद्द किए गए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो इसे आयकर अधिनियम के तहत धारा 272बी का उल्लंघन माना जाएगा।  ऐसे में पैन धारक को 10000 रुपये का जुर्माना भरना होगा और इतना ही नहीं अगर रद्द किए गए पैन कार्ड का दोबारा कहीं इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है।

सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें।


 

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।