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सेबी ने रिसर्च एनालिस्ट और निवेश सलाहकारों के लिए सेंट्रलाइज्ड फीस कलेक्शन प्लेटफॉर्म का ऐलान किया

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स (IAs) और रिसर्च एनालिस्ट्स (RAs) के लिए सेंट्रलाइज्ड फी कलेक्शन मेकेनिज्म (CeFCoM) लॉन्च किया है। यह मेकेनिज्म वैकल्पिक आधार पर लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्लाइंट्स मान्यता प्राप्त एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी (ASB) के पोर्टल या किसी तय प्लेटफॉर्म पर इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट्स को भुगतान कर सकते हैं

अपडेटेड Sep 13, 2024 पर 9:10 PM
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रेगुलेटर ने बताया कि फिलहाल इस मेकेनिज्म के जरिये फीस इकट्ठा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जरूरी नहीं है।

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स (IAs) और रिसर्च एनालिस्ट्स (RAs) के लिए सेंट्रलाइज्ड फी कलेक्शन मेकेनिज्म (CeFCoM) लॉन्च किया है। यह मेकेनिज्म वैकल्पिक आधार पर लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्लाइंट्स मान्यता प्राप्त एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी (ASB) के पोर्टल या किसी तय प्लेटफॉर्म पर इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट्स को भुगतान कर सकते हैं।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इस सिलसिले में 13 सितंबर को जारी सर्कुलर में बताया कि बीएसई लिमिटेड (BSE Ltd) 23 सितंबर 2024 से पहले इस मेकेनिज्म के लिए ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के बारे में बताएगा और उसके बाद 1 अक्टूर 2024 से CeFCoM को लागू किया जाएगा। सर्कुलर में बताया गया है कि बीएसई लिमिटेड ने कई स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर इस मेकेनिज्म को तैयार किया है।

सर्कुलर में कहा गया है कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करने में निवेशकों की मदद करना है कि वे रजिस्टर्ड एडवाइजर या एनालिस्ट को भुगतान कर रहे हैं। सर्कुलर के मुताबिक, 'सिक्योरिटीज मार्केट में बढ़ती दिलचस्पी की वजह से निवेशकों को यह पता लगाने के लिए एक मेकेनिज्म की जरूरत है कि उनकी तरफ से किया जा रहा भुगतान रजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट को किया जा रहा है या नहीं।'


बेहतर और पारदर्शी पेमेंट इकोसिस्टम तैयार करने के मकसद से सेबी ने फीस कलेक्शन के लिए अलग सेंट्रलाइज्ड मेकेनिज्म तैयार करने के सिलसिले में संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ बात की। रेगुलेटर ने बताया कि फिलहाल इस मेकेनिज्म के जरिये फीस इकट्ठा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जरूरी नहीं है और इसके तहत सर्विस के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए ASB को कदम उठाने चाहिए। सेबी ने अपने सर्कुलर में इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट्स से अनुरोध किया है कि वे क्लाइंट्स को इस फीस सिस्टम के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करें।

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