बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने दिग्गज स्टॉक ब्रोकर प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड को सात दिनों तक कोई भी नया काम लेने पर रोक लगा दिया है। यह प्रतिबंध अगले महीने 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा। सेबी ने यह कार्रवाई क्लाइंट फंड्स, मार्जिन, रिपोर्टिंग और ब्रोकरेज नियमों से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर की है। सेबी ने यह आदेश शुक्रवार को जारी किया। इसमें चीफ जनरल मैनेजर एन मुरुगन ने कहा कि सोमवार 15 दिसंबर से प्रभुदास लीलाधर (Prabhudas Lilladher) कोई भी नया काम या कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाएगी या नई स्कीम नहीं लॉन्च कर पाएगी।
