सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। उसने स्टॉक एक्सचेंजों की तरफ से लगाई जाने वाली पेनाल्टी के नियमों में बदलाव किया है। सेबी ने इसका ऐलान 10 अक्टूबर को किया। नए नियम के मुताबिक, अगर किसी स्टॉक ब्रोकर्स को कई स्टॉक एक्सचेंजों पर एक ही नियम के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो सिर्फ एक बड़े स्टॉक एक्सचेंज को उस पर पेनाल्टी लगाने की इजाजत होगी।
लीड एक्सचेंज के पेनाल्टी के बाद दूसरा एक्सचेंज नहीं लगाएगा पेनाल्टी
लीड एक्सचेंज के पेनाल्टी लगाने के बाद एक ही नियम के उल्लंघन पर कोई दूसरा एक्सचेंज ब्रोकर पर पेनाल्टी नहीं लगाएगा। अभी के नियम में एक ही नियम के उल्लंघन पर एक्सचेंज अलग-अलग पेनाल्टी लगाते हैं। कुछ ऐसे मामलों में जिसमें स्टॉक ब्रोकर के पास कई एक्सचेंजों की मेंबरशिप होती है, उसके खिलाफ एक ही नियम के उल्लंघन के लिए कई पेनाल्टी लगाई जाती है।
पेनाल्टी की जगह 'फाइनेंशियल डिसइनसेंटिव' शब्द का इस्तेमाल
सेबी ने इस बारे में कहा है, "स्टॉक ब्रोकर्स के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्टॉक एक्सचेंजों की तरफ से स्ट्रॉक ब्रोकर्स पर पेनाल्टी लगाने के नियमों में बदलाव किया गया है।" रेगुलेटर ने 'पेनाल्टी' शब्द की जगह 'फाइनेंशियल डिसइनसेंटिव' शब्द का इस्तेमाल करने का भी फैसला किया है।
सेबी ने 235 उल्लंघन को रिव्यू किया
सेबी ने पहले चरण में 235 उल्लंघन का रिव्यू किया। इनमें से उसने 40 पर से पेनाल्टी हटा दिया और 105 को फाइनेंशियल डिसइनसेंटिव में बदल दिया। इससे सिर्फ पेनाल्टी वाले 90 मामले बच गए। इनमें से भी 36 उल्लंघन में पेनाल्टी में बदलाव किया गया है। अब 7 उल्लंघन में एक्सचेंज पहली बार चेतावनी जारी करेंगे। 6 उल्लंघन पर पेनाल्टी की लिमिट होगी। 29 उल्लंघन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। फ्रेमवर्क के मुताबिक, 12 नई पेनाल्टीज शुरू की गई हैं।
पेनाल्टी फ्रेमवर्क में बदलाव से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा
सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स को राहत देते हुए कहा है कि संशोधित पेनाल्टी फ्रेमवर्क एनफोर्समेंट के चल रहे प्रोसिडिंग्स पर भी लागू होगा। इससे स्टॉक ब्रोकर कम्युनिटी की बड़ी राहत मिल गई है। पेनाल्टी फ्रेमवर्स में बदलाव से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कंप्लायंस बढ़ेंगे। स्टॉक ब्रोकर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस बारे में सेबी से मुलाकात की थी। इसके बाद सेबी ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था। इसमें एक्सचेंजों और ब्रोकर्स एसोसिएशंस के प्रतिनिधि शामिल थे।
सामूहिक प्रतिवेदन मंच के विस्तार का भी ऐलान
मनीकंट्रोल ने 26 मार्च को खबर दी थी कि स्टॉक ब्रोकर्स को पेनाल्टी के मामले में राहत मिल सकती है। यह भी बताया था कि सेबी 'वन इवेंट, वन पेनाल्टी' के मैकेनिज्म पर काम कर रहा है। सेबी ने सामूहिक प्रतिवेदन मंच (SPM) के विस्तार का भी ऐलान किया। यह एक कॉमन कंप्लायंस रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसमें 15 अक्टूबर, 2025 से 30 से ज्यादा रिपोर्ट्स कवर होंगे। इससे कंप्लायंस कॉस्ट में कमी आएगी।